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19 May 2017

आपके फोन बिल पर पड़ेगी जीएसटी की मार, बैंकिंग सेवाएं भी महंगी

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जीएसटी लागू होने के बाद टेलिकॉम और वित्तीय सेवाओं पर 18 फीसदी कर लगेगा, जबकि अभी तक इन सेवाओं पर 15 फीसदी टैक्स ही लगता है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को कर मुक्त रखा गया है। एक हजार रुपये किराया चार्ज करने वाले होटलों को भी कर मुक्त रखा गया है। जीएसटी के तहत सभी सेवाओं को चार श्रेणियों में रखा गया है। जिनमें 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।

जीएसटी लागू होने के बाद महंगी सेवाएं

जीएसटी लागू होने के बाद फोन पर बात करना महंगा हो जाएगा। टेलिकॉम सेवाओं पर 18 फीसदी कर लगाया गया है। जबकि अभी तक इन पर 15 फीसदी कर लगा है।  

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जीएसटी लागू होने के बाद बैंकिंग सेवाएं महंगी हो जाएंगी। बैंकिग सेवाओं पर भी 18 फीसदी कर लगाया गया है। इसके तहत एटीम समेत बैंक से पैसा निकालना, बैंक में खाता रखना, कैश ट्रांसफर करना, यहां तक कि बैंक से पास बुक लेने के लिए भी उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। अभी तक इन बैंकिंग सेवाओं के लिए 15 फीसदी कर देना होता है। नॉन एसी होटलों पर 12 फीसदी और एसी सुविधा वाले होटलों पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। लग्जरी होटल्स पर 28 फीसदी कर लगेगा।

जीएसटी के बाद होटल में रुकना, रेल और हवाई सफर भी महंगा हो जाएगा। 1000 हजार रुपये चार्ज करने वाले होटल से महंगे होटलों पर 12 फीसदी कर देना होगा।

इसी तरह एसी ट्रेन में सफर करने पर 5 फीसदी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। 

सस्ती सेवाएं

एसी रेस्टोरेंट में खाना खाना भी सस्ता होगा। इस पर 18 फीसदी कर लगेगा, जबकि फिलहाल इस पर 25 फीसदी कुल कर देना होता है।

जीएसटी में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को कर मुक्त रखा गया है।

इसके अलावा एक हजार रुपये तक के किराये वाले होटल को जीसटी से मुक्त रखा गया है।

नॉन एसी टेन में सफर करने पर भी जीएसटी के तहत ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे।  

ओला, उबर टैक्सी सेवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। इन पर 5 फीसदी कर लगेगा। जबकि वर्तमान में इसके लिए 5.8 फीसदी कर देना पड़ता है।

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TAGS: gst, tax on services, phone and banking, healthcare exempted
OUTLOOK 19 May, 2017
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