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08 December 2022

सुवेन्दु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी राहत, दर्ज आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर लगाई रोक

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

अधिकारी ने यह दावा करते हुए कि उन्हें परेशान करने के लिए तुच्छ आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अपने खिलाफ मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने अदालत के समक्ष उनकी याचिका के निस्तारण तक विपक्ष के नेता के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

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भाजपा नेता के वकील ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय का पहले का एक आदेश है कि उसकी अनुमति के बिना उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती, विपक्ष के नेता के खिलाफ मामूली आधार पर नए मामले दायर किए गए हैं।

अधिकारी की प्रार्थना का विरोध करते हुए, राज्य ने कहा कि वह अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और नोटिस के बावजूद संबंधित जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुआ है।  

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TAGS: Suvdendu Adhikari, TMC, Kolkata high court, BJP
OUTLOOK 08 December, 2022
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