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27 November 2022

हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को निर्देश, वेश्यावृत्ति के रैकेट को मसाज पार्लर की आड़ में संचालित होने से रोकें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मसाज पार्लरों की आड़ में वेश्यावृत्ति के धंधों को संचालित होने से रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। इसका आदेश एक जनहित याचिका पर आया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह के रैकेट बड़े पैमाने पर हो गए हैं।

अदालत ने याचिका का निस्तारण किया और दर्ज किया कि वेश्यावृत्ति के रैकेट के संबंध में पुलिस को जब भी कोई सूचना या शिकायत मिली है, उसने आवश्यक कार्रवाई की है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, "प्रतिवादी पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मसाज पार्लरों की आड़ में वेश्यावृत्ति के धंधों को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएं।"

आदेश में, अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि "मसाज पार्लरों पर निगरानी रखें और जब भी वे किसी भी अवैध गतिविधियों को देखते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें।"

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अदालत ने यह भी दर्ज किया कि पुलिस द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2017 से सितंबर 2019 के बीच, शहर में 405 मसाज पार्लर काम कर रहे थे, और वेश्यावृत्ति रैकेट के बारे में 19 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसने कहा कि आठ शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और शेष 11 में लगाए गए आरोपों की जांच के दौरान पुष्टि नहीं की जा सकी।

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TAGS: Delhi high court, Delhi Police, Message Parlour, Sex Racates, Sex workers
OUTLOOK 27 November, 2022
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