Advertisement
08 December 2022

उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस ने शुरू की जांच

ANI

मुबई पुलिस ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने कथित आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

न्यायमूर्ति धीरज ठाकुर और वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने ठाकरे परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखने के बाद लोक अभियोजक अरुणा कामत पई ने उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। बता दें कि उनके खिलाफ कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप है।

ठाकरे ने जनहित याचिका को इस आधार पर खारिज करने की मांग की कि यह मान्यताओं पर और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के दायर की गई थी।

Advertisement

व्यवहार और सॉफ्ट स्किल सलाहकार और शहर निवासी गौरी भिडे द्वारा दायर याचिका में सीबीआई और ईडी को ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ "गहन और निष्पक्ष" जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने सुबह के सत्र में मामले की संक्षिप्त सुनवाई की और इसे आदेश के लिए बंद कर दिया।

हालांकि, दोपहर के सत्र में, पई ने राज्य सरकार के रुख के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए एक बार फिर मामले का उल्लेख किया। पई ने अदालत से कहा, "मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।"

उद्धव ठाकरे के वकील अस्पी चिनॉय ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" है। भिडे ने याचिका दायर करने से पहले अपने आरोपों पर मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजा था। हालांकि, भिड़े ने गुरुवार को अदालत से कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा शुरू की गई ऐसी किसी भी जांच के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Udhav, mumbai high, court, Supreme court Judgement Hearing
OUTLOOK 08 December, 2022
Advertisement