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15 May 2020

गुजरात के कानून मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट के निर्वाचन रद्द करने के फैसले पर लगी रोक

गुजरात के कानून और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ढोलका विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द करने का आदेश दिया था। चुडास्मा ने ढोलका विधानसभा सीट से अपने निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले को 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजय किशन कौल और बी आर गवई की पीठ ने चुडास्मा की याचिका पर नोटिस जारी किया और उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विन राठौड़ से जवाब मांगा।

चुडास्मा वर्तमान में विजय रूपानी सरकार में कानून और न्याय, विधायी और संसदीय मामलों, शिक्षा और  कुछ अन्य विभागों के मंत्री हैं।

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हाईकोर्ट ने क्या कहा था

हाईकोर्ट ने 12 मई को चुडास्मा के 2017 के चुनाव को कदाचार और हेरफेर के आधार पर निरस्त कर दिया था और उनकी अपील के निपटारे तक आदेश के संचालन से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतगणना के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने डाक से मिले 429 मतों को ‘‘गैरकानूनी तरीके से अस्वीकार’’ किया जबकि इस चुनाव मे जीत का अंतर सिर्फ 327 मतों का ही था।

कांग्रेस उम्मीदवार ने दी थी चुनौती

कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने 2017 गुजरात विधानसभा चुनावों में अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी की जीत को ढोलका निर्वाचन क्षेत्र से मात्र 327 वोटों के अंतर से चुनौती दी थी। जबकि चुडास्मा ने उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध करते हुये इसे दोषपूर्ण बताया था। उन्होंने अपील में दलील दी है कि वह इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि उनके प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के प्रत्याशी राठौड़ ने इन मुद्दों के समर्थन में कोई भी भरोसेमंद और ठोस साक्ष्य नहीं पेश किया। कानून मंत्री ने दलील दी थी कि ऐसी स्थिति में राठौड़ विधानसभा की ढोलका निर्वाचन सीट पर हुये चुनाव में 14 दिसंबर, 2017 को निर्वाचित घोषित किये जाने के हकदार नहीं है।

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TAGS: Supreme Court, stays, Gujarat HC order, nullifying, Chudasama's 2017 election
OUTLOOK 15 May, 2020
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