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01 February 2021

Budget 2021: अमीरों की कमाई पर 10 से 37 फीसदी तक का सरचार्ज, इन किसानों को भी देना होगा इनकम टैक्स

ANI TWITTER

सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन 50 लाख रुपये से अधिक की आय पर 10 से 37 प्रतिशत तक का अधिभार (सरचार्ज) लगाने की घोषणा की है।

अमीरों पर टैक्स का बोझ

बड़ी आय वालों पर कर का बोझ देते हुये अधिभार लगाया गया है। पचास लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक की आय वालों को आयकर पर 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा। एक करोड़ से अधिक और दो करोड़ रुपये तक की आय के लिए अधिभार 15 प्रतिशत और दो करोड़ रुपये से अधिक तथा पाँच करोड़ रुपये तक की आय के लिए अधिभार 25 प्रतिशत होगा। पाँच करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आय वालों को आयकर के साथ 37 प्रतिशत का अधिभार भी देना होगा।

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इन किसानों पर भी टैक्स

किसानों के पास कृषि के साथ यदि आय का दूसरा स्रोत भी है और कृषि से प्राप्त आय पाँच हजार रुपये और अन्य स्रोत से प्राप्त आय ढाई लाख रुपये से अधिक है तो उनकी कर योग्य आय की गणना के लिए कृषि से प्राप्त आय को भी जोड़ा जायेगा।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आज पेश वित्त विधेयक में बताया गया है कि ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पूरी तरह कर मुक्त होगी। ढाई लाख रुपये से पाँच लाख रुपये तक की आय पर पाँच प्रतिशत, पाँच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का कर लगेगा जो पहले की ही तरह है। साठ से 80 साल के बुजुर्गों को तीन लाख रुपये तक और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पाँच लाख रुपये तक आयकर से छूट होगी।

 

इसके अलावा उन वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है जिनकी आय का एक मात्र स्रोत पेंशन और उस पर बैंक से मिलने वाला ब्याज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान कर बढ़ाने की बजाय आयकर देने वालों की संख्या बढ़ाने पर है। पिछले साल रिटर्न भरने वालों की संख्या 6.48 करोड़ पर पहुँच गई जो पहले 3.31 करोड़ थी।

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TAGS: Union Budget 2021-22, Income Tax, Indian Tax System, Finance Minister Nirmala, इनकम टैक्स, भारतीय कर प्रणाली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त विधेयक, आयकर स्लैब, बजट 2021, Income Tax Slab
OUTLOOK 01 February, 2021
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