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23 July 2024

बजट 2024 में टैक्सपेयर्स को बड़ी सौगात, सीतारमण ने 'नई कर व्यवस्था' में किए बड़े बदलाव

मध्यम वर्ग को रहा देते ह्यूज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया और खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेतनभोगी वर्ग के हाथों में अधिक पैसा प्रदान करने के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव किया।

उन्होंने कहा कि बजट में घोषित बदलावों के बाद नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी सालाना आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

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सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "इससे लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।"

पिछले वित्तीय वर्ष में, दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 8.61 करोड़ से अधिक आईटी रिटर्न दाखिल किए गए।

नई आयकर व्यवस्था के तहत नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से प्रभावी होंगे। सीतारमण ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती रहेगी।

प्रस्ताव के मुताबिक, 3-7 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 7-10 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी और 10-12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता रहेगा। 

मौजूदा नई आईटी व्यवस्था के तहत, 3-6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है, 6-9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाता है।

9-12 लाख रुपये और 12-15 लाख रुपये के बीच की आय पर क्रमशः 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर लगता है। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत I-T लागू होगा।

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TAGS: New tax regime, taxpayers, budget 2024, finance minister nirmala Sitharaman
OUTLOOK 23 July, 2024
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