1 अप्रैल से सस्ता होगा मकान खरीदना, जीएसटी काउंसिल ने दी नए कर ढांचे को मंजूरी
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने आखिरकार आवास परियोजनाओं में मकानों पर नए टैक्स स्लैब को लागू करने की मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल की मंगलवार को हुई 34वीं बैठक में मकानों पर नए टैक्स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दी गई। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके लागू होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता होगा।
जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर एक फीसदी कर दिया था। अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच फीसदी कर दी गई। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
नहीं लिए गए कोई नए फैसले
केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित एबी पांडे ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए टैक्स ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर पर वर्तमान टैक्स ढांचे से नए टैक्स ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में आचार संहिता की वजह से कोई नए फैसले नहीं लिए गए।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1 अप्रैल से अंडर कंस्ट्रक्शन रियल्टी प्रोजेक्ट पर 5% जीएसटी लागू होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन पर बिना आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा। नए रियल प्रोजेक्ट पर 1 अप्रैल से 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
चुनाव आयोग से ली थी मंजूरी
जीएसटी काउंसिल की इस 34वीं बैठक के लिए वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग से मंजूरी ली थी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। परिषद ने पिछली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी और किफायती मकानों पर 8 से घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। अब इसे लागू करने के लिए जरूरी बदलाव के प्रावधानों पर चर्चा की गई थी।
जीएसटी परिषद की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र पर वर्तमान कर ढांचे से नए कर ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। नई आवास परियोजनाओं पर 1 अप्रैल से नई दरें अनिवार्य रूप से लागू होंगी।
1 अप्रैल से घटेगी दर
अगर आप पहली बार घर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद रहे हैं तो फिलहाल आपको 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लग रहा है। एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी आएगी। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।