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21 June 2017

20 जुलाई तक बैंक आरबीआई में जमा करा सकेंगे 1000 और 500 के नोट

पीटीआई के मुताबिक यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है। इससे पहले यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया था। यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था।

एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि इन नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने तथा फर्जी नोटों पर पाबंदी लगाने के मकसद से आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी।

 

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OUTLOOK 21 June, 2017
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