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04 April 2020

बैंक जमाकर्ताओं को राहत, फार्म 15जी जमा करने के लिए 30 जून तक की मिली मोहलत

सरकार ने बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत देने का फैसला किया है। जमाकर्ताओं को फिक्स्ड डिपॉजिट पर देय ब्याज पर टीडीएस से राहत पाने के लिए फार्म 15जी और 15एच जमा करना होता है। सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ये फार्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

बैंक कर्मचारी संघ ने उठाया था मामला

बैंक और वित्तीय संस्थाओं को सावधि जमा पर देय ब्याज पर एक सीमा के ऊपर टीडीएस काटना होता है और अगर जमाकर्ता फार्म 15जी और 15एच जमा करता है तो उससे टीडीएस नहीं काटा जाता है। ऑल इंडिया बैंक इंप्लॉईज एसोसिएशन (एआइबीईए) ने यह मामला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के सामने उठाया था।

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पेंशनर्स ने बताई थी परेशानी

रिटायर्ड और पेंशनभोगियों ने एसोसिएशन से संपर्क करके बताया था कि लॉकडाउन की वजह से ब्रांच जाना संभव नहीं है, ऐसे में ये फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। एसोसिएशन के महासचिव सी. एच. वेंटकचलम ने बताया कि सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी करके स्पष्ट किया है कि जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों को दिया गया पिछला फार्म 15जी और 15एच आगामी 30 जून तक वैध माना जाएगा। इसका अर्थ है कि पहले जमा किए गए फार्म के आधार पर ही बैंक टीडीएस के बारे में विचार करेंगे। सीबीडीटी का नया सर्कुलर सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर लागू होगा।

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TAGS: Centre, Forms 15G, TDS, CBDT, Bank, lockdown
OUTLOOK 04 April, 2020
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