ईपीएफ निकासी के नियमों में बदलाव, रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकेंगे पूरी रकम
एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रोविडेंट फंड के नए नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र के पहले 100 फीसदी डिपॉजिट नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब है रिटायरमेंट के पहले आप अपने पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे नए नियम के तहत अगर किसी की नौकरी 60 साल से पहले जाती है तो वो अब सिर्फ 75 फीसदी फंड ही निकाल सकेगा।
फिलहाल 100 फीसदी फंड निकालने की थी छूट
अभी 100 फीसदी फंड निकालने की छूट थी। अगर ईपीएफ के किसी सब्सक्राइबर को एक महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो ईपीएफ की रकम निकाल सकता है। ईपीएफओ ने ये नए नियम जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ सभी कर्मचारियों के पीएफ फंड की देखभाल करता है। इसके 6 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं।
अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15 हजार रुपए प्रति महीना से कम है तो वो बैसिक सैलरी का 12 फीसदी देता है। वहीं कंपनी इसमें 8.33 फीसदी कर्मचारी की पेंशन स्कीम और 3.67 फीसदी ईपीएफ में योगदान देती है। कंपनी 0.5 फीसदी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में भी डालती है।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि कई लोग रिटायरमेंट से पहले ही पूरी रकम निकालने की अर्जी दे रहे थे। इसका असर उन पर और उनके परिवार पर भी पड़ रहा था।