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29 August 2018

दिल्ली हाईकोर्ट ने भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर की अंतरिम रिहाई का दिया आदेश

File Photo

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल की अंतरिम रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने सिंघल को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और दो-दो लाख रुपये के दो जमानती देने को कहा है। सिंघल को कथित रूप से 20 अरब रुपये के कोष को इधर उधर करने के आरोप में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने गिरफ्तार किया था।

जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने एसएफआईओ की अंतरिम आदेश पर रोक की मौखिक अपील को ठुकरा दिया। सिंघल को गत आठ अगस्त को कंपनी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। सिंघल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर एसएफआईओ के तहत कार्रवाई की गई।

मूल अधिकारों के उल्लंघन की दी दलील

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एडवोकेट रंजना राय गवई, अर्शदीप सिंह और हेमंत शाह के जरिये दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई। ये प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने से संबंधित हैं। याचिका में कहा गया है कि यह मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि इसमें अनुचित अंकुश लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि यह गिरफ्तारी गैरकानूनी है क्योंकि जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के समय सिंघल को हिरासत में लेने की वजह के बारे में न तो मौखिक और न ही लिखित रूप से कोई जानकारी दी।

 

 

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TAGS: Delhi HC, grant, interim bail, Bhushan, steel, former, promoter, Neeraj Singhal
OUTLOOK 29 August, 2018
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