आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ी, 31 अगस्त तक भर सकेंगे फॉर्म
सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इसका अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। वेतनभोगियों सहित सभी व्यक्तिगत करदाताओं और ऐसी फर्मों जिन्हें अपने एकाउंट ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है, के लिए बीते वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2019-20) की आखिरी तारीख हर साल 31 जुलाई होती है।
रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। बीते वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी होने में देरी होने के कारण रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
बढ़ाई गई थी फार्म 16 देने की अंतिम तारीख
आयकर विभाग ने पिछले महीने फार्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख नियोक्ताओं के लिए 10 जुलाई कर दी थी। विभाग ने कर्मचारियों को फार्म 16 जारी करने की अंतिम तारीख 25 दिन बढ़ाई थी। टीडीएस सर्टिफिकेट अंतिम तारीख बढ़ने के कारण वेतनभोगी कर्मचारियों के पास रिटर्न भरने के लिए समय कम हो गया। रिटर्न भरने के लिए उनके पास सिर्फ 21 दिन का वक्त बचा।