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07 April 2020

कोविड-19 से मौत होने पर मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, काउंसिल का ऐलान

लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने घोषणा की है कि निजी और सार्वजनिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कोविड-19 से संबंधित किसी भी डेथ क्लेम को जल्द से जल्द प्रोसेस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्राकृतिक आपदा की शर्त लागू नहीं होगी

काउंसिल ने यह भी पुष्टि की है कि कोविड-19 के डेथ क्लेम के मामलों में प्राकृतिक आपदा की शर्त लागू नहीं होगी। काउंसिल ने यह कदम उन ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए उठाया है जो अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से उनके पॉलिसी बांड में इस शर्त को लेकर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इसके संबंध में उठने वाले किसी भी विवाद और अफवाह को खारिज करने के लिए काउंसिल ने यह स्पष्टीकरण दिया है।

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इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसेसिंग डिजिटल मोड में

सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपने ग्राहकों को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के महासचिव एस. एन. भट्टाचार्य ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठा रही हैं कि लॉकडाउन के कारण ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो। कंपनियां डिजिटल मोड में सभी तरह की सेवाएं देने की कोशिश कर रही हैं। कोविड-19 के डेथ क्लेम से लेकर पॉलिसी से संबंधित हर तरह की सर्विस, कंपनियों द्वारा डिजिटल मोड में दी जा रही है।

गलत सूचनाओं से परेशान न हों ग्राहक

उन्होंने कहा कि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां मुश्किल समय में अपने ग्राहकों के साथ खड़ी हैं। ग्राहकों को गलत सूचना और अफवाहों से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश में कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 4,500 के पार निकल चुकी है।

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TAGS: Life insurance, COVID-19, death claims
OUTLOOK 07 April, 2020
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