1 दिसंबर से पैन कार्ड, SBI और दिल्ली एयरपोर्ट के लागू हो गए ये नए नियम
1 दिसंबर से देश में कई तरह के नियम-कानूनों में बदलाव हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। इनमें बैंकिंग से जुड़े 4, हवाई सेवाओें से जुड़े 2 नियम शामिल हैं। इन नए नियमों के तहत पेंशनधारियों के लिए भी दो नियमों में बदलाव किए गए हैं।
मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाने वाले एसबीआई के खाताधारकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा रोकी जा सकती है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए अब घरेलू यात्रियों को अब सर्विस चार्ज 10 के बजाय 77 रुपए देने होंगे। आइये जानते हैं उन सभी नए नियमों के बारे में जो आज से लागू हो गए हैं।
दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने पर लगेगा ज्यादा शुल्क
दिल्ली एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान भरने वाले यात्रियों को 1 दिसंबर यानी आज से हर टिकट पर 10 रुपये की जगह 77 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की खातिर 45 रुपये की जगह लगभग 137 रुपये यात्री सेवा शुल्क देना पड़ेगा। एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी ‘डायल’ ने सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है।
पैन कार्ड पर पिता का नाम जरूरी नहीं
आयकर विभाग के स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड बनवाने के लिए पिता का नाम देने की अनिवार्यता नहीं होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है।
केवाईसी नहीं तो नेटबैंकिंग बंद
भारतीय स्टेट बैंक उन ग्राहकों की नेट बैंकिंग सेवा बंद कर देगा जिन्होंने बैंक खाते के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है।
एसबीआई का Buddy एप बंद
भारतीय स्टेट बैंक मोबाइल बेस्ट डिजिटल एप ‘एसबीआई बडी’ को एक दिसंबर से बंद करने जा रहा है। बैंक ने इसकी जगह योनो एप लांच कर दिया है। बडी के सारे फीचर योनो में उपलब्ध हैं।
जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि
पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का आज आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक ये सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है तो अभी करा दें, वरना आपके खाते में पेंशन जमा नहीं होगी।
पेंशन पर बिना प्रोसेसिंग फी लोन पाने की अंतिम तिथि
अगर आपकी पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा में आती है और आप इस पेंशन पर लोन लेना चाहते हैं तो आज आवेदन की अंतिम तिथि है। बैंक ने लगभग दो महीने पहले इस स्कीम को शुरू किया था। इसके तहत 76 साल से कम उम्र के केंद्रीय, राजकीय और सेना से रिटायर्ड लोगों को बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के लोन दिया जा रहा है।
अब ड्रोन उड़ाना कानूनी
1 दिसंबर से आप लाइसेंस लेकर ड्रोन उड़ा सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इसके तहत आपको अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें उड़ाने की अनुमति लेनी होगी। नैनो ड्रोन के अलावा अन्य सभी प्रकार के ड्रोन के लिए आपको यूआईडीएआई नंबर लेना होगा। इसके लिए एक हजार रुपए का शुल्क देना होगा। बड़े ड्रोन के लिए यूनिक एयर ऑपरेटर परमिट लेना होगा। यह परमिट 25 हजार रुपए में पांच साल के लिए मिलेगा।
जेट एयरवेज ने शुरू की नई उड़ान
जेट एयरवेज ने पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी फ्लाइट शनिवार से शुरू कर दी है। पुणे से यह सुबह 5.15 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1.15 बजे सिंगापुर पहुंचेगी। वापसी में सिंगापुर में रात 9 बजे उड़ान भरकर अगले दिन सुबह 5 बजे पुणे पहुंचेगी। अभी तक यात्रियों को सिंगापुर जाने के लिए मुंबई से फ्लाइट लेनी पड़ती थी।