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16 July 2018

ट्राइ ने माना, दूरसंचार क्षेत्र में निजी डेटा की सुरक्षा के लिए नियम पर्याप्त नहीं

file photo

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र में निजी डेटा की सुरक्षा के लिए नियम पर्याप्त नहीं हैं। ट्राइ ने सोमवार को कई सिफारिशें करते हुए कहा कि दूरसंचार उपभोक्ताओं को पसंद और सहमति का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनियों को जनता में डेटा उल्लंघनों का खुलासा करना चाहिए।

दूरसंचार नेटवर्क में डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व के उपायों की एक श्रृंखला की सिफारिश करते हुए ट्राइ ने कहा कि उपभोक्ता अपने डेटा के मालिक हैं। उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं केवल रखवाली करने वाली हैं और इस डेटा पर उनका प्राथमिक अधिकार नहीं हैं।

ट्राइ ने दूरसंचार विभाग को भेजी सिफारिशों में कहा है कि उपभोक्ताओं को विकल्प, नोटिस, सहमति, डेटा पोर्टेबिलिटी और जानकारी हटाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इनमें कहा गया है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा डिजिटल सेवाओं के उपयोगकर्ताओं को सहमति देते समय विवरण के लिए पर्याप्त विकल्प सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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डिजिटल सेवाओं के उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त विकल्प सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। ट्राइ ने सुझाव दिया है कि दूरसंचार परिचालक समेत डिजिटल व्यवस्था में सभी इकाइयों को आंकड़ों में सेंध के बारे में सूचना का खुलासा पारदर्शी तरीके से अपनी वेबसाइट पर करना चाहिए। साथ ही उन्हें इससे निपटने तथा भविष्य में इस प्रकार की चीजें रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। नियामक ने यह सिफारिश ऐसे समय की है जब खासकर मोबाइल एप और सोशल मीडिया मंचों पर उपयोगकर्ताओं से जुड़ी जानकारी के संदर्भ में निजता तथा सुरक्षा की चिंता बढ़ी है।

ट्राई ने कहा कि सरकार को डेटा स्वामित्व, सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

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TAGS: Trai, Rules, protection, personal, data, telecom
OUTLOOK 16 July, 2018
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