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02 January 2021

SEBI ने मुकेश अंबानी और रिलायंस पर लगाया 40 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये है पूरा मामला

बाजार नियामक सेबी ने नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के साथ-साथ दो अन्य इकाइयों पर जुर्माना लगाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) पर 25 करोड़ रुपए और अंबानी पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड से 20 करोड़ रुपए और मुंबई सेज लि. को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देने को कहा गया है। 

मामला नवंबर 2007 में आरपीएल शेयरों की नकद और वायदा खंड में खरीद और बिक्री से जुड़ा है। इससे पहले, आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया था। इस सूचीबद्ध अनुषंगी इकाई का बाद में 2009 में आरआईएल में विलय हो गया। 

मामले की सुनवाई करने वाले सेबी अधिकारी बी जे दिलीप ने अपने 95 पन्नो के आदेश में कहा कि प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत में कोई भी गड़बड़ी हमेशा बाजार में निवेशकों के विश्वास को चोट पहुंचाती है और वे बाजार में हुई हेराफरी में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।

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उन्होंने आदेश में कहा, “इस मामले में, आम निवेशक इस बात से अवगत नहीं थे कि वायदा एवं विकल्प खंड में सौदे के पीछे की इकाई आरआईएल है। धोखाधड़ी वाले कारोबार से नकद और वायदा एवं विकल्प खंड दोनों में आरपीएल की प्रतिभूतियों की कीमतों पर असर पड़ा और अन्य निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचा।“

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TAGS: SEBI, Imposes Rs 40 Crore Fine On Reliance Industries, Mukesh Ambani, Manipulative Trades In RPL
OUTLOOK 02 January, 2021
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