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01 September 2018

आज से बदल गए आपके जीवन पर असर डालने वाले ये पांच नियम

File Photo

1 सितंबर यानी आज से आपके जीवन पर सीधे असर डालने वाले कई नियम बदल जाएंगे, जिसका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जिन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं उसमें, रेलवे से लेकर बैंक जैसे नियम शामिल हैं। आज से लोगों को 10 लाख का मुफ्त रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। आपकी कार-बाइक के इन्श्योरेंस से जुड़े नियम भी अब बदल चुके हैं।

आइए जानतें हैं किन नियमों में क्या हो रहे हैं बदलाव - 

 

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पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत

सरकार 1 सितंबर यानी आज से देश भर में पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पेमेंट बैंक का उद्घाटन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया। इसके जरिये डाक पहुंचाने वाला डाकिया अब गांव और कस्बों के घर-घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाएगा। डाकिया बैंक खाते खोलने से लेकर पैसे जमा करने तक काम काम करेगा। पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिये सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को मजबूत किया जाए।

डाक सेवकों आईपीपीबी के मुनाफे के रकम में से 30 पर्सेंट कमीशन के तौर पर भी दिए जाने की योजना है, जिससे कर्मचारियों के उत्साह में कमी न आए। 1 सितंबर को एक साथ देश की 650 शाखाओं में एक साथ काम शुरू हो जाएगा। आम बैंक जहां सेविंग अकाउंट पर 4 फीसदी के आसपास ब्याज देते हैं, वहीं आईपीपीबी सेविंग अकाउंट पर 5.5 फीसदी ब्याज मुहैया कराएगा।

अब रिटर्न भरने पर लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए सरकार ने 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी है। इसके बाद अगर आप आईटीआर फाइल करने वालों को जुर्माना देना होगा। जुर्माने की यह व्यवस्था पहली बार लागू की गई है, जो 1 सितंबर से ही प्रभावी हो रही है। अभी तक आखिरी तारीख के बाद भी आईटीआर फाइल किया जा सकता था। इस स्थिति में लोगों को रिटर्न नहीं मिलता था, लेकिन किसी तरह का जुर्माना नहीं था।

इससे पहले वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे पिछले एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था।  

 

थर्ड पार्टी बीमा के नए नियम जारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से थर्ड पार्टी बीमा के नए नियम जारी हुए हैं। अब बाइक के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा और कार के लिए तीन साल का बीमा होगा। पहले बीमा एक साल के लिए होता था। लेकिन अब तीन साल के लिए कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में आपको दो साल के बीमा के लिए पैसा चुकाना होगा।

हालांकि इससे उपभोक्ता को सालाना बीमा कराने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नए नियमों की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया।

 

रसोई गैस हुई महंगी  

 

एक सितंबर से आपके लिए रसोई गैस खरीदना भी महंगा हो गया है। आज से आपको सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के लिए दिल्ली में 1.49 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। इसके साथ यह 499.51 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है।  फिलहाल दिल्ली में बिना सब्स‍िडी वाला सिलेंडर 789.50 रुपये का मिल रहा है।

अब ऑप्शनल होगा रेलवे में फ्री में मिलने वाले इंश्योरेंस कवर

एक सिंतबर यानी आज से आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करने पर अब आपको रेल यात्रा बीमा का प्रीमियम देना होगा। रेलवे टिकट पर यात्रियों को 10 लाख रुपये का बीमा मिलता है। अभी तक यह सेवा मुफ्त में मिल रही थी। लेकिन अब इस पर आपको प्रीमियम देना होगा। इसके लिए आपको टिकट बुक करने पर विकल्प मिलेगा। अगर आपको ये सुविधा लेनी है तो इसके लिए आपको टिक करना होगा।

 

रोकी गई हैलोजन बल्ब की आपूर्ति

बिजली की खपत को कम करने के लिए यूरोपीय संघ अब हैलोजन बल्ब पर प्रतिबंध लगा रहा है। 1 सितंबर से यूरोपीय संघ के बाजारों में हैलोजन की आपूर्ति रोक दी जाएगी। इनकी जगह अब लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) को तरजीह दी जाएगी। यूरोपीय आयोग का कहना है कि एलईडी की तुलना में हैलोजन बल्ब पांच गुना ज्यादा बिजली की खपत करते हैं।

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TAGS: five rules, changed, 1st September 2018
OUTLOOK 01 September, 2018
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