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28 March 2019

आज से बदल गए हैं ये नियम, घर से लेकर रेलवे तक आपके जीवन पर पड़ेगा सीधा असर

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वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही लागू हो जाएंगे कुछ ऐसे नए नियम, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। फिर चाहे वह घर खरीदना हो, लोन की ईएमआई हो, या फिर ट्रेन से सफर करना। वहीं, कई चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए सस्ती होने जा रही हैं और कई चीजें महंगी। आपके पास इनमें से कुछ कामों को निपटाने के लिए अब सिर्फ तीन दिन ही बचे हैं, 31 मार्च को रविवार होने के चलते इनमें से कई काम आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको 30 मार्च तक इन्हें पूरा करना होगा।

तो आइए बताते हैं नए वित्त वर्ष से लागू होने जा रहे ऐसे नियमों के बारे में-

सस्ता घर

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जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और सस्ते घरों यानी अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी रेट को 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया है यानी अब ये घर पहले के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे। नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी।

संयुक्त पीएनआर

नए वित्त वर्ष से इंडियन रेलवे संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (पीएनआर) जारी करेगा। इसके तहत अब रेल यात्री एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करेंगे तो उन्हें संयुक्त पीएनआर मिलेगा। पीएनआर एक यूनीक कोड होता है, जिससे ट्रेन और यात्री की जानकारी मिलती है।

नए नियम के आने से अगर यात्रियों की पहली ट्रेन लेट हो जाती है और इसके चलते उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है तो वे बिना कोई पैसे दिए आगे की यात्रा रद्द कर सकेंगे। अभी एक यात्रा के लिए 2 ट्रेन बुक करने पर यात्रियों के नाम पर 2 पीएनआर नंबर जनरेट होते हैं। नए नियम लागू होने के बाद दोनों PNR को लिंक कर दिया जाएगा। इससे रिफंड मिलना भी आसान हो जाएगा.

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख

31 मार्च तक आपको वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसके लिए आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। हालांकि छोटे करदाताओं (पांच लाख रुपए की आय तक) को एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 2017-18 के रिटर्न में किसी तरह की कोई गलती की है, तो उसमें भी सुधार की आखिरी तारीख 31 मार्च है।

जीएसटी रिटर्न

कारोबारियों के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसे में जिन कारोबारियों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए यह समय सीमा है। इसके तहत कारोबारियों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी देनी होंगी।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ मिलेंगी गाड़ियां

सभी वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य होगी यानी 1 अप्रैल 2019 से मार्केट में आने वाले सभी वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होगी। ऐसे में कस्टमर्स को इसे पाने के लिए परिवहन विभाग में लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना होगा। वाहन निर्माता कंपनियों को अब गाड़ी को बेचने से पहले डीलर्स को इसे गाड़ी पर लगाकर ग्राहकों को देना होगा।

नए जीएसटी रिटर्न फॉर्म

नए सरल जीएसटी रिटर्न फॉर्म 1 अप्रैल 2019 से जारी हो जाएंगे। जुलाई 2018 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने ड्राफ्ट जीएसटी रिटर्न फॉर्म ‘सहज’ और ‘सुगम’ को लोगों की टिप्पणी के लिए जारी किया था। ये फॉर्म GSTR-3B (summary sales return form) and GSTR-1 (final sales returns form) की जगह लेंगे।

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TAGS: These rules, changes, effective, 1st April, Financial Year 2019-20
OUTLOOK 28 March, 2019
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