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12 June 2016

आपकी उड़ान अचानक निरस्‍त हुई तो मिलेगा टिकट का तीन गुना पैसा

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नवीन प्रस्‍ताव के अनुसार अब कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती। यही नहीं कंपनी को फ्लाइट के रद्द होने की सूचना अब 2 महीने पहले देनी होगी और इसके अलावा पूरा रिफंड करना होगा। नए प्रस्‍ताव में फ्लाइट बुकिंग के लिए नए नियम तैयार किए गए हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय ने इस पर 15 जून तक सुझाव मांगे हैं, उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। जिसमें हवाई टिकट कैंसिलेशन से लेकर रिफंड और अतिरिक्त समान पर लगने वाले चार्ज के लिए नए नियम तय किए गए हैं।

नए नियम के मुताबिक घरेलू हवाई टिकट कैंसिल कराने पर कंपनी को 15 दिन के भीतर रिफंड देना होगा। अंतरराष्ट्रीय टिकट के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड देना होगा। अब तक इस मामले में कोई समय सीमा नहीं थी। वहीं एयरलाइंस कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपये से ज्यादा यात्रियों से नहीं ले सकेंगी। यात्रियों को अपने साथ पहले की तरह 15 किलो तक का सामान ले जाने की छूट होगी, लेकिन इसके उपर हर एक किलो पर 100 रूपये अतिरिक्त देने होंगे। अब तक एयरलाइंस कंपनियां इस मद में 300 रूपये वसूलती रहीं हैं।

 

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TAGS: विमानन मंत्रालय, एविएशन पॉलिसी, सरकार, मुहर, तीन गुना पैसा, aviation policy, aviation ministry, ticket refund three fold
OUTLOOK 12 June, 2016
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