केंद्र, राज्य जीएसटी पर आम सहमति पर पहुंचे, एक जुलाई से लागू होगा
इससे पहले, जीएसटी को एक अप्रैल से लागू किये जाने की योजना थी।
जीएसटी के तहत करदाताओं का विभाजन दोनों के बीच क्षैतिज रूप से किया जाएगा। डेढ़ करोड़ से कम सालाना कारोबार वाले 90 प्रतिशत करदाता का जिम्मा राज्यों के पास होगा और शेष 10 प्रतिशत केंद्र के दायरे में आएंगे।
केंद्र तथा राज्यों के बीच 1.5 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाले करदाताओं का नियंत्राण 50:50 के अनुपात में होगा। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक करदाता का आकलन केवल एक बार किया जाएगा और केवल एक प्राधिकरण करेगा।
नियंत्रण छोड़ने के अलावा केंद्र तटवर्ती राज्यों की मांग पर भी सहमत हुआ है। उन्हें 12 समुद्री मील में आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाने की अनुमति होगी। हालांकि संवैधानिक रूप से केंद्र का क्षेत्रीय जलक्षेत्र पर नियंत्रण होगा।
बैठक के बाद जेटली ने कहा, यह महत्वपूर्ण प्रगति है।
कर के चार स्लैब दर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत पर सहमति पहले ही हो गयी है। इसके साथ वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के मामले में सहमति से इससे जुड़े कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ होगा। जीएसटी उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट जैसे केंदीय तथा सेवा कर को समाहित करेगा।
भाषा