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20 September 2019

अब होटल में रूम लेना होगा सस्ता, 7500 रुपये से कम के किराये पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटल किराये में जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है। अब 7500 रुपये से कम के होटल किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा 7500 रुपये से ज्यादा के होटल किराये पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। सरकार के मुताबिक दरों में कटौती का उद्देश्य हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देना है।

जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी (माल और सेवा कर) की दर प्रति रात 7,500 रुपये तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे की दर मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है।

इसी तरह, 7,500 रुपये से अधिक के कमरे के टैरिफ पर कर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

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1,000 रुपये प्रति रात से कम के कमरे के टैरिफ पर कोई जीएसटी नहीं होगा।

यह फैसला गोवा में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में लिया गया। इस बैठक के एजेंडे में ऑटोमोबाइल, बिस्किट, माचिस, आउटडोर कैटरिंग सेगमेंट के जीएसटी दर में बदलाव की बात रखी गई थी।

हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग के लिए अहम

निर्णय पर टिप्पणी करते हुए शैले होटल के सीईओ संजय सेठी ने कहा कि जीएसटी में कमी हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग के लिए एक प्रमुख स्थान देगी और वैश्विक स्तर पर होटलों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

उन्होंने कहा  "शैले जैसी कंपनियों के लिए कम कराधान हमें पोर्टफोलियो के विस्तार, नौकरी के निर्माण और स्थायी ग्रीन होटलों के निर्माण में नए निवेश जैसे प्रमुख पहलुओं पर हमारे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।"

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TAGS: GST Council, cuts tax rate, hotel room tariffs, होटल, सस्ता, जीएसटी कटौती
OUTLOOK 20 September, 2019
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