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21 June 2019

व्यापारियों को राहत, जीएसटी का सालाना रिटर्न भरने के लिए दो माह की मोहलत

जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख दो महीने बढ़ा दी है। अब उन्हें अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा। मोदी सरकार की वापसी के बाद हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में की फैसले लिए गए।

आधार नंबर से होगा जीएसटी पंजीकरण

काउंसिल ने नई फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल करते हुए 12 अंकों के आधार नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है। सरकार ने कर चोरी रोकने के उद्देश्य से सभी मल्टीप्लेक्सों में ई-टिकट जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

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एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल बढ़ा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल दो साल बढ़ाने का भी फैसला किया गया। ताकि जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना सुनिश्चित किया जा सके।

अथॉरिटी को दस फीसदी जुर्माना लगाने का भी अधिकार

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों को उपभोक्ता हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि काउंसिल ने फैसला किया है कि अगर दरों में कटौती का लाभ नहीं दिया जाता है कि अथॉरिटी 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ गलत तरीके से कमाए गए लाभ की राशि जमा करानी होगी। अगर यह राशि 30 दिन के भीतर जमा नहीं किया गया तो कंपनी पर दस फीसदी जुर्माना और लगाया जा सकता है।

नहीं घटा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी, प्रस्ताव कमेटी को

काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का प्रस्ताव अधिकारियों की एक कमेटी के पास भेज दिया है इस पर अंतिम फैसले से पहले यह कमेटी विचार करेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की लीजिंग पर शुल्क घटाने का भी प्रस्ताव फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है।

सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करवाने के लिए सीमेंट कंपिनयों औ बिल्डरों की लॉबीइंग आखिर फेसल हो गई। काउंसिल ने ऑटो सेक्टर को भी कोई राहत नहीं दी।

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TAGS: GST, tax, auto, anti profiteering
OUTLOOK 21 June, 2019
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