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11 June 2019

बदलेगा जीएसटी का रिटर्न सिस्टम, अक्टूबर से भरना होगा नया फार्म

जीएसटी कर अनुपालन को लेकर अभी तक स्थिरता नहीं आ पाई है। अब नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। दावा है कि करदाताओं की सहूलियत के लिए यह कदम उठाया गया। पिछले साल दिसंबर में हुई जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में नए रिटर्न सिस्टम के बारे में फैसला किया गया था। उस समय कहा गया कि इस कदम से करदाताओं को रिटर्न भरना आसान होगा। नए रिटर्न सिस्टम में करदाताओं को लाने की प्रक्रिया भी तैयार हो गई है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इसके लिए ट्रांजीशन प्लान तैयार किया गया है।

करदाताओं के लिए रिटर्न सिस्टम का नमूना पोर्टल पर

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जीएसटी पोर्टल में नए रिटर्न सिस्टम का प्रोटोटाइप यानी नमूना मई में ही डाल दिया गया था ताकि करदाता उसके बारे में भली-भांति जान सकें। जीएसटी पोर्टल पर इसका ऑनलाइन टूल अभी उपलब्ध कराए गए ऑफलाइन टूल के समान ही होगा। करदाताओं को इससे पता चल गया है कि नए मुख्य रिटर्न के तीन हिस्से होंगे। इनमें मुख्य रिटर्न (फार्म जीएसटी आरईटी-1 और दो संलग्नक फार्म जीएसटी एएनएक्स-1 और फार्म जीएसटी एएनएक्स-2 होंगे।

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जीएसटीआर-1 की जगह एएनएक्स-1

विज्ञप्ति के अनुसार नया रिटर्न सिस्टम (सिर्फ एएनएक्स-1 और एएनएक्स-2) जुलाई से सितंबर के बीच ट्रायल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ताकि करदाता इसके बारे में समझ सकें। अक्टूबर से फार्म जीएसटी एएनएक्स-1 अनिवार्य कर दिया जाएगा और जीएसटीआर-1 के स्थान जीएसटी एएनएक्स-1 लागू हो जाएगा।

पांच करोड़ से ज्यादा कारोबार वालों को भरना होगा मासिक रिटर्न

बड़े करदाताओं (जिनका कारोबारी बीते वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ज्यादा) को अक्टूबर से हर महीने फार्म जीएसटी एएनएक्स-1 दाखिल करना होगा। हालांकि छोटे करदाताओं (पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले) को अगले साल जनवरी से ही तिमाही रिटर्न भरना होगा। उन्हें अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए रिटर्न जनवरी में दाखिल करना होगा। जीएसटीआर-3बी को जनवरी 2020 तक धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा।

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TAGS: GST return system, GST, tax, trade
OUTLOOK 11 June, 2019
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