Advertisement
07 July 2017

बचे माल पर नई कीमत नहीं छापी तो जा सकते हैं जेल

google

सरकार ने जीएसटी के लागू होने के बाद पहले के बचे हुए माल पर कीमत को लेकर भ्रम दूर करते हुए कहा था कि प्रकाशित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ संशोधित कीमत को लेकर स्टीकर के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी है, यानी पुराने माल पर अब पहले के एमआरपी के साथ जीएसटी के बाद कीमत में हुए बदलाव की अलग से जानकारी देनी होगी।  इसका मकसद बिक्री मूल्य में बदलाव को बताना है। यह मंजूरी तीन महीने के लिये दी गई है।

मालूम हो कि सरकार को यह जानकारी मिली थी कि कई कंपनियों के पास एक जुलाई से लागू जीएसटी से पहले का काफी माल बचा हुआ हैं। पहले के सामान पर जीएसटी से पहले के सभी करों के साथ एमआरपी है लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के साथ कर घटने या बढ़ने के कारण कुछ वस्तुओं के खुदरा मूल्य में बदलाव आया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश श्रीवास्तव के मुताबिक, पुराना एमआरपी को बचे हुए माल पर अनिवार्य रूप से दिखाना है और नई दर को स्टीकर के जरियए दिखाया जा सकता है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: publised, new prize, jail, माल, नई कीमत, जेल
OUTLOOK 07 July, 2017
Advertisement