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05 July 2017

पैन के लिए आधार देना अनिवार्य नहीं, जानें किनके लिए है यह छूट

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 आइए जानते हैं आधार को पैन से लिंक कराने की छूट किनके लिए है।

-यह छूट उन लोगों के लिए है जो एनआरआई हैं या  भारत में मेहमान बनकर आए हैं।

-इस छूट में 80 साल से ज्यादा आयु के लोग भ्‍ाी श्‍ाामिल हैं। इनके लिए भी आधार से पैन को लिंक करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

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-इसके अलावा असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह छूट भी तब मिलेगी, जब इनका आधार कार्ड न बना हो।

राजस्व विभाग ने असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और 80 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए पैन कार्ड प्राप्त करने तथा टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से छूट दी है। सरकार ने इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी की थी।

एक जुलाई 2017 से पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए आधार का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए एसएमएस और ऑनलाइन सुविधा पहले से है। 

विभाग अब तक 2.62 करोड़ आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है। फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित की जा चुकी है। 

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TAGS: not mandatory, aadhar, pan, know
OUTLOOK 05 July, 2017
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