जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को राहत, प्रीमियम चुकाने के लिए 30 दिन और मिले
कोरोनावायरस के चलते लॉक डाउन से जो लोग अपने जीवन बीमा का प्रीमियम नहीं चुका पा रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है। बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रीमियम चुकाने की अवधि 30 दिन बढ़ा दी है। जिन बीमा धारकों को मार्च और अप्रैल में प्रीमियम चुकाना था अब उन्हें 30 दिन की और मोहलत मिल गई है। बीमा नियामक इससे पहले भी एक बार ग्रेस पीरियड की घोषणा कर चुका है। तब उसने कहा था कि जिन बीमा धारकों को प्रीमियम मार्च महीने में जमा करना है उन्हें 30 दिन अतिरिक्त मिलेंगे।
जीवन बीमा कंपनियों ने रेगुलेटर से की थी इसकी अपील
बीमा नियामक ने इस संबंध में जारी एक सर्कुलर में कहा है कि जीवन बीमा कंपनियों और जीवन बीमा परिषद ने अपनी तरफ से जो प्रतिवेदन भेजे हैं उनमें 3 हफ्ते के लॉक डाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते पॉलिसी धारकों को होने वाली ऑपरेशनल दिक्कतों का जिक्र किया गया है।
यह ग्रेस पीरियड 30 दिन के नियमित ग्रेस पीरियड के अतिरिक्त होगा
मौजूदा नियमों के मुताबिक बीमा धारकों को प्रीमियम चुकाने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। कोरोना वायरस के चलते मिलने वाला यह ग्रेस पीरियड उसके अतिरिक्त होगा इस अवधि के लिए बीमा धारकों को कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा।
यूनिट लिंक्ड पॉलिसी धारकों को सेटलमेंट ऑप्शन का ऑफर
एक अन्य फैसले में बीमा नियामक ने कहा है कि यूनिट लिंक्ड पॉलिसी मैच्योर होने पर जिन मामलों में फंड की वैल्यू एक मुश्त दी जानी है उनमें जीवन बीमा कंपनियां पॉलिसी धारक को नियम 25 के तहत सेटलमेंट ऑप्शन का ऑफर दे सकती हैं। किसी खास प्रोडक्ट में यह ऑप्शन नहीं होने पर भी जीवन बीमा कंपनी इस तरह का ऑफर दे सकेगी। यह सुविधा 31मई 2020 तक मैच्योर होने वाली यूनिट लिंक्ड पॉलिसी के लिए है।