पीएम का ऐलान, 3 साल तक स्टार्टअप का मुनाफा टैक्स फ्री
सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्टार्टअप उद्यमों के साथ खड़े होने की सरकार की स्टैंडअप योजना की घोषणा करते हुए एक कार्य योजना की घोषणा की। मोदी ने नौ श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए स्वप्रमाणन योजना की भी घोषणा की। स्टार्ट अप कारोबारियों द्वारा श्रम, पर्यावरण कानून के अनुपालन मामले में स्वयं प्रमाणपत्र दिए जाने के तीन साल बाद तक कोई जांच नहीं होगी। देश में नवप्रवर्तन सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित इन नए उद्यमों के लिए एक उदार पेटेंट व्यवस्था भी लाई जाएगी। पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाए जाने वाले मुनाफे पर व्यावसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक आयकर से छूट होगी। वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों द्वारा ऐसे उद्यमों में किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20 प्रतिशत की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ कर से भी छूट होगी। यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूंजीकोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिवाला कानून में स्टार्ट अप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके तहत 90 दिन की अवधि में ही स्टार्ट अप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों को मदद पहुंचाने के वास्ते एयरेटेड पेय पदाथोर्ं में अनिवार्य रूप से दो प्रतिशत फलों का रस मिलाने का भी सुझाव दिया।
इन उद्यमों को देश में संपत्ति और रोजगार सृजन करने वाले अहम क्षेत्र के तौर पर देखा जा रहा है। दुनियाभर में स्टार्टअप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है। सरकार इन उद्यमों के लिए सरकारी खरीद ठेकों के मानदंड में भी कई तरह की छूट देगी। स्टार्ट अप उद्यमों को सरकारी ठेकों में अनुभव और कारोबार सीमा के मामले में छूट दी जाएगी।