यूनिटेक के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश
यूनिटेक लि. इसके चेयरमैन रमेश चंद्रा, प्रबंध निदेशकों अजय चंद्र तथा संजय चंद्र तथा चार अन्य निदेशकों को शिकायत में आरोपी बनाया गया है। अतिरिक्त सत्र जज (एएसजे) संदीप यादव ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत कथित धोखाधड़ी में यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनकी शुरुआत से ही याचिकाकर्ता को धोखा देने की मंशा थी। यह शिकायत गुड़गांव निवासी परमवीर सिंह नारंग ने दायर की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा के यूनिटेक कासकेड्स में 2006 में यह फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने कुल 39.07 लाख रुपये का भुगतान कर भी दिया था। उन्हें इस फ्लैट का आवंटन अप्रैल, 2008 में किया जाना था लेकिन कंपनी इस करार को पूरा करने में विफल रही। इसक बाद उन्होंने यह शिकायत दर्ज की। मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सत्रा अदालत में संशोधित याचिका दायर की।
अदालत ने कहा कि चूंकि कंपनी ने पूरी 39.07 लाख रपये की राशि प्राप्त होने के बाद न तो फ्लैट का आवंटन किया और न ही 10 प्रतिशत के सामान्य ब्याज के साथ यह राशि लौटाई, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी मंशा पहले ही याचिकाकर्ता को धोखा देने की थी।