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31 August 2019

रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, नहीं भरा तो लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना

File Photo

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आज यानी 31 अगस्त आखिरी तारीख है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से जुड़ी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को आयकर विभाग ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। विभाग ने कहा कि अब भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह उसी तिथि तक अपने रिटर्न दाखिल कर लें।

रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही है

आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संज्ञान में यह बात आई है कि सोशल मीडिया पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर एक आदेश प्रसारित हो रहा है। यह बात स्पष्ट की जाती है कि यह आदेश सही नहीं है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक ही दाखिल करें। बाद में आईटीआर फाइल करने पर लेट फाइन भरना होगा।

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सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल होने के बाद आयकर विभाग का स्पष्टीकरण

आयकर विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर 29 अगस्त के एक आदेश के प्रसारित होने के बाद आया है। इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। बता दें कि आयकर विभाग का ट्विटर हैंडल सीबीडीटी ही चलाता है और वही उसके लिए नीति निर्माण करने वाला शीर्ष निकाय है। सरकार ने 23 जुलाई 2019 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त किया था, जो पहले 31 जुलाई थी।

लगेगा जुर्माना

 

पांच लाख रुपये से अधिक आय वाले टैक्‍सपेयर्स को एक सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न दाखिल करने पर 5 हजार रुपये और उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं, जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम है उनको 31 अगस्त 2019 के बाद 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपये ही जुर्माना भरना पड़ेगा।

 

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TAGS: File, IT returns, by August 31, last date, today, no extension of date, CBDT
OUTLOOK 31 August, 2019
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