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01 March 2019

इस महीने के आखिर तक कर लें पैन-कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न

File Photo

अगर आपने 31 मार्च, 2019 तक अपने पैन-कार्ड से जुड़ा यह काम नहीं किया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। आपके पास पैन को आधार से लिंक कराने के लिए अब केवल 1 महीने का समय ही शेष बचा है। तो आइए जानते हैं आधार कार्ड को पैन नंबर से जोड़ने के लिए क्या प्रोसेस है, जिसकी सहायता से आप घर बैठे इस काम को आसानी कर सकते हैं।

इस कानून के तहत करवाना होगा आधार को पैन-कार्ड से लिंक

केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

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ऐसे घर बैठें कर सकते हैं ये काम 

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें।

आधार और पैन लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें

अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है या नहीं तो आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं। आपको हम ये बता चुके हैं कि आधार और पैन लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का ही समय है।

आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट और एसएमएस के जरिए चेक कर सकते हैं कि ये लिंक है या नहीं।सबसे पहले आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वहां बाईं तरफ आपको क्विक लिंक नाम का टैब मिलेगा। इसमें आपको 'लिंक आधार' विकल्प मिलेगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।

इस पेज पर सबसे ऊपर 'क्लिक हियर' लिखा दिखेगा। इसके साथ में लिखा होगा कि अगर आपने पहले से अर्जी दे रखी है तो यहां स्टेटस चेक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा। इसमें आपको आधार और पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करना होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं।

एसएमएसके जरिए भी कर सकते हैं लिंक

मान लीजिए आपका आधार नंबर 123456789123 ये है और पैन कार्ड नंबर ABCDE1234F है। तो आप UIDAPAN 123456789123 ABCDE1234F लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस कर दें। जवाब में आपको स्टेटस पता चल जाएगा।

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है पर आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपका टैक्स रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा। रिटर्न प्रोसेस करने के लिए आपको आधार पैन को लिंक करना होगा।

 

 

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TAGS: Pan Card, 31st March 2019, Do this work, by the end of this month, your PAN card, link Aadhaar, Will not fill income tax return
OUTLOOK 01 March, 2019
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