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11 June 2019

आरबीआई ने बैंकों को NEFT और RTGS शुल्क हटाने का दिया निर्देश

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्‍टम (RTGS) और नेशनल इलेक्‍ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) सिस्‍टम के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए 1 जुलाई से कोई शुल्‍क नहीं देना होगा। देश में डिजिटल ट्रांजैक्‍शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्‍टम पर उसके द्वारा लगाए जाने वाले शुल्‍क को खत्म करने की घोषणा की है। इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों से निर्देश इसे 1 जुलाई से अलम में लाने को कहा है।

बता दें कि आरबीआई ने बीते गुरुवार को आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर खत्म करने की जानकारी दे दी थी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में एनईएफटी के जरिए 20.34 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए। इस दौरान आरटीजीएस के जरिए 1.14 करोड़ लेन-देन हुए थे।

अब तक आरबीआई अपने आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्‍टम के जरिये किए लाने वाले लेनदेन के लिए बैंकों से न्‍यूनतम शुल्‍क वसूलता था। बैंक इस शुल्‍क का भार अपने ग्राहकों पर डालते थे। आरटीजीएस का उपयोग बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जबकि एनईएफटी का इस्‍तेमाल छोटी राशि के ट्रांसफर के लिए किया जाता है। एनईएफटी एक राष्‍ट्रीय पेमेंट सिस्‍टम है, जिससे हर कोई फंड ट्रांसफर कर सकता है। इस स्‍कीम के तहत व्‍यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट किसी भी बैंक ब्रांच से किसी दूसरे व्‍यक्ति, फर्म या कॉरपारेट के बैंक एकाउंट में इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकता है।

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TAGS: Reserve Bank of India, directs banks, withdraw, National Electronic Funds Transfer (NEFT), system and Real-time gross settlement (RTGS), charges, effect from July 1.
OUTLOOK 11 June, 2019
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