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28 April 2015

हजारों दिग्गज कंपनियों के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं

पीटीआाइ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार, एनएसई और बीएसई में पंजीकृत सभी पंजीकृत कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक का होना अनिवार्य है लेकिन इनमें से किसी ने इस आदेश का पालन नहीं किया है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सेबी ने सभी पंजीकृत कंपनियों को अपने बोर्डों में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। यह उपबंध एक अप्रैल 2015 से लागू है।

उन्होंने बताया कि एनएसई की 263 कंपनियों और बीएसई की 2015 कंपनियों ने सेबी के आदेश का अब तक पालन नहीं किया है। लेकिन एनएसई की 1361 पंजीकृत कंपनियों और बीएसई की 3290 पंजीकृत कंपनियों ने सेबी के आदेश का पालन किया है। सिन्हा के अनुसार, एनएसई की कुल पंजीकृत कंपनियों की संख्या 1624 और बीएसई की पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या 5305 है।

बहरहाल, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सरकार ने उन शिक्षाविदों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों, महिला उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के उद्देश्य से महिला निदेशकों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं जो कंपनी के कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें।

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TAGS: एनएसई, बीएसई, सेबी, जयंत सिन्हा, वित्त राज्यमंत्री, पंजीक्त कंपनियां
OUTLOOK 28 April, 2015
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