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01 October 2021

एलपीजी के दाम और पेंशन से चेकबुक तक, 1 अक्टूबर से बदल गए ये 8 नियम

एक अक्टूबर से बैंक से लेकर आम आदमी के काम से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का प्रभाव आम आदमी से लेकर खास तक की जिंदगी पर होगा। इस महीने जो नियम बदल गए हैं उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है....


पुरानी चेक बुक नहीं चलेगी

आज से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे।दरअसल, इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का उपयोग कर ले रहे थे, मगर अब 1 अक्टूबर यानी आज से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे।लिहाजा खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा।

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एलपीजी सिलेंडर ने दिया झटका

एक अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी की कीमतें जारी करती हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर लगभग 36 रुपये महंगा हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। जबकि दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है।


पेंशन नियम में बदलाव

आज से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुग पेंशनर जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है।

खाने के बिल पर एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा अनिवार्य

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी दुकानदारों को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था। आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब  दुकान से लेकर रेस्टोरेंट तक को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा का प्रावधान है।


दिल्ली में निजी शराब की दुकानें बंद 

देश की राजधानी दिल्ली में निजी शराब की दुकानें आज से बंद हो रही हैं और 16 नवंबर, 2021 तक बंद रहेंगी। तब तक केवल सरकारी दुकानें खुलेंगी। दरअसल यह परिवर्तन लाइसेंस के अलॉटमेंट को लेकर किया गया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक नई एक्साइज पॉलिसी राजधानी को 32 जोन में बांटेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार 17 नवंबर से नई नीति के तहत आने वाली दुकानें ही संचालित हो सकेंगी।

डीमैट अकाउंट हो जाएगा निष्क्रिय

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को सेबी ने 30 सितंबर 2021 से पहले केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा था। ऐसे में यदि आपने अब तक अपने डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यह तब तक चालू नहीं होगा, जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं कर लेते।

ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका

एक अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में भी बदलाव हो गया है। आज से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पहले जानकारी देगा, तभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए इजाजत देगा।


म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव

सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में भी परिवर्तन किया है। नए नियम के अनुसार एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के कनिष्ठ कर्मचारियों को अपने वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 प्रतिशत हो जाएगा।

 

 

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TAGS: बैंक, बैंकिग, म्यूचुअल फंड निवेश, ऑटो डेबिट भुगतान, डीमैट अकाउंट, एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन, एलपीजी सिलेंडर, Bank, Banking, Mutual Fund Investment, Auto Debit Payment, Demat Account, FSSAI Registration, LPG Cylinder
OUTLOOK 01 October, 2021
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