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26 May 2021

केंद्र के नए कानून को व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, कहा- इससे निजता का हनन

प्रतीकात्मक तस्वीर

केंद्र सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। व्हाट्सएप ने लागू होने वाले नियमों पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक कानूनी शिकायत दर्ज की है। कंपनी का कहना है कि उपयोगकर्ता की गोपनीयता  के लिए वो प्रतिबद्ध है और चैट को "ट्रेस" करने के लिए मैसेजिंग ऐप्स की आवश्यकता लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर करती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 25 मई तक सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 का पालन करने या सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा था।

नए नियमों के तहत व्हट्सएप को कहा गया है कि जो गलत पोस्ट कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी देनी होगी। वहीं, कंपनी का कहना है कि ये किसी अकेले की जानकारी नहीं दे सकता है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन होते हैं। इस एन्क्रिप्शन सिस्टम की वजह किसी मैसेज को न तो व्हाट्सएप और न ही कोई तीसरा व्यक्ति देख या स्टोर कर सकता है।

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बता दें, केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इन सभी का कार्यक्षेत्र देश में होना जरूरी है। सरकार के दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस केंद्र को देना अनिवार्य है।

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TAGS: दिल्ली हाईकोर्ट, भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नए डिजिटल नियम, दिल्ली हाईकोर्ट, चैट ट्रैसिंग, Delhi High Court, Government of India, Ministry of Information Technology, New Digital Rules, Delhi High Court, Chat Tracing
OUTLOOK 26 May, 2021
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