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17 July 2025

अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में जेल, पूरे एक साल तक नहीं मिलेगी जमानत

कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में कड़े कानून सीओएफईपीओएसए के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) मामले को देख रहे सलाहकार बोर्ड ने हाल ही में फैसला सुनाया कि राव को उनकी हिरासत की पूरी अवधि के दौरान जमानत नहीं दी जाएगी।

इससे पहले, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद, राव को उनके सह-आरोपी तरुण राजू के साथ 20 मई को शहर की एक अदालत द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी गई थी।

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2 लाख रुपये के बांड और जमानत शर्तों पर जमानत दिए जाने के बावजूद, रान्या और तरुण दोनों को COFEPOSA के तहत निवारक निरोध आदेश के कारण हिरासत में रहना पड़ा, जो तस्करी गतिविधियों के संदेह के आधार पर औपचारिक आरोपों के बिना भी एक वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

मार्च में, रान्या राव दुबई से यहां पहुंचीं और उन्होंने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ग्रीन चैनल से गुजरने का प्रयास किया, जो आमतौर पर उन यात्रियों के लिए आरक्षित होता है जिनके पास शुल्क योग्य सामान नहीं होता।

जब डीआरआई अधिकारियों ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई अघोषित वस्तु है, तो वह चिंतित दिखाई दी। उसके संदिग्ध व्यवहार के कारण अधिकारियों ने महिला अधिकारियों द्वारा उसकी गहन तलाशी ली।

उसके पास से कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये है और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। रान्या की इससे पहले की जमानत याचिकाएं दो बार स्थानीय अदालतों द्वारा तथा बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थीं।

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TAGS: Kannada film actress, ranya rao jail, one year jail no bail, gold smuggling case
OUTLOOK 17 July, 2025
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