क्रूज ड्रग्स मामला : आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
मुंबई क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्यन के अलावा मामले में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी बेल नहीं मिली है। जमानत नामंजूर होने के बाद आर्यन को अभी आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा।
इस केस में इससे पहले 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस ड्रग्स केस में आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और वे पिछले 17 दिनों से हिरासत में हैं।
क्रूज रेव ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट में पिछले बुधवार को भी शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी। एनसीबी की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना ने अपनी दलील रखी जबकि आर्यन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा गया था। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की ओर से आर्यन पर 'इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी' के आरोप लगाए गए। जिसे मानशिंदे ने खारिज कर दिया।