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04 June 2021

दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला पर लगाया 20 लाख का जुर्माना, 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को दी थी चुनौती

file photo

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना लगाया और कहा कि उनकी याचिका दोषपूर्ण थी जो प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी।

अदालत ने कहा कि मुकदमा प्रचार पाने के लिए दायर किया गया था जो स्पष्ट था क्योंकि चावला ने सुनवाई के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था।

जूही की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वह भी जमा करें।

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इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया और दिल्ली पुलिस से उनकी पहचान करने को कहा। आदेश सुनाए जाने के बाद चावला के वकील ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया।

याचिका में किए गए दावे

जूही ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने इसके असर की जांच करने की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी। उन्होने कहा था कि 5G टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसे जुड़ी तमाम स्टडीज को ध्यान से पढ़ा जाए। खासकर रेडिएशन की प्रभाव की जांच हो।

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TAGS: दिल्ली हाईकोर्ट, 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, अभिनेत्री जूही चावला, Delhi High Court, 5G Wireless Network Technology, Actress Juhi Chawla
OUTLOOK 04 June, 2021
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