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12 May 2016

हिट एंड रन केस: सलमान के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित

गूगल

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई विशेष अनुमति याचिका एसएलपी में उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करने और सलमान खान एवं महाराष्ट्र सरकार को याचिकाकर्ता नियामत शेख और उनके परिवार को मुआवजा देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। खान को बरी करने को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की मुख्य याचिका को शीर्ष अदालत के सामने शुक्रवार को सुनवाई के लिए रखा गया है। घायल व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि उच्च न्यायालय ने पुलिस तथा निचली अदालत के सामने याचिकाकर्ता के बयान के संबंध में मजबूत बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए खान को गलत तरीके से बरी किया। निचली अदालत ने खान को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

 

याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय के फैसले में कई अन्य विसंगतियां एवं कमियां हैं और प्रतिवादी खान को भादंसं की धारा 304 भाग दो के तहत गैरइरादतन हत्या के अपराध में सजा होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार खान के बरी करने के फैसले को पहले ही चुनौती दे चुकी है और उसने निचली अदालत का फैसला बहाल करने का अनुरोध किया है।

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TAGS: हिट एंड रन केस, सलमान खान, मुश्कल, सुप्रीम कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, बरी, विशेष अनुमति याचिका, महाराष्ट्र सरकार, याचिकाकर्ता, नियामत शेख, Hit-and-run case, Salman Khan, Supreme Court, acquittal, Bombay High Court, special leave petition, Maharashtra government, petition
OUTLOOK 12 May, 2016
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