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09 April 2019

'पीएम मोदी' की बायोपिक पर रोक वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग जाने की दी सलाह

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली कांग्रेस कार्यकर्ता की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर फिल्म चुनाव में किसी पक्ष विशेष को प्रभावित करती है तो यह देखना चुनाव आयोग का काम है। कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को यह तय करना है कि क्या फिल्म आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकती है।

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि इसे अभी सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। कोर्ट ने कहा कि यदि यह फिल्म 11 अप्रैल को प्रदर्शित भी होती है, जैसा कांग्रेस कार्यकर्ता का दावा है, तो उसे राहत के लिए निर्वाचन आयोग के पास ही जाना होगा। यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता अमन पंवार ने दायर की थी।

हम इसलिए इसे विचार के योग्य नहीं समझते हैं'

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘हम, इसलिए, इसे विचार के योग्य नहीं समझते हैं।' पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बायोपिक की प्रति संलग्न करने में असमर्थ रहा है और दो मिनट के ट्रेलर वाली वीडियो क्लिपिंग यह आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि इससे लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा।

इस पहलू पर निर्वाचन आयोग को गौर करना चाहिए

पीठ ने कहा कि यदि फिल्म की वजह से आम चुनाव में भाजपा के पक्ष में झुकाव होता है, जैसा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने तर्क दिया है, तो भी इस बारे में शिकायत का विश्लेषण करना निर्वाचन आयोग का काम है। पीठ ने याचिकाकर्ता के इस अनुरोध का भी संज्ञान लिया कि फिल्म का प्रदर्शन पहले चरण के मतदान के दिन 11 अप्रैल को नहीं होना चाहिए और कहा कि यह अनुरोध समय पूर्व है और इस पहलू पर भी निर्वाचन आयोग को गौर करना चाहिए।

फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं मिला

इस मामले में सोमवार को प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि इस फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। उन्होंने इस संबंध में चार अप्रैल को सेन्सर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी द्वारा पीटीआई को दिए गए एक बयान का जिक्र किया था। जोशी ने पीटीआई से कहा था कि फिल्म इस समय जांच और प्रमाणन की प्रक्रिया में है। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि फिल्म के प्रमाण से जुड़े अनेक सवाल हैं और वह एक साफ तस्वीर पेश करना चाहते हैं। फिल्म निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही जांच और प्रमाणन प्रक्रिया के दौर में है और इसे अभी प्रमाणित किया जाना है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी का कहना था कि फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने बयान दिया था कि 11 अप्रैल को फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। इस पर पीठ ने कहा था कि हो सकता है कि सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिल जाने की उम्मीद में निर्माता ने इस बायोपिक को 11 अप्रैल को प्रदर्शित करने के बारे में बयान दिया हो।

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TAGS: PM Modi biopic, SC, dismisses petition, seeking stay, release of movie
OUTLOOK 09 April, 2019
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