हिट एंड रन मामला: छह मई को आएगा फैसला
न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने कहा, मैं छह मई को सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर फैसला सुनाऊंगा। उन्होंने उस दिन सलमान को मौजूद रहने के लिए भी कहा है। हालांकि जब न्यायाधीश ने मंगवार को फैसले की तारीख का ऐलान किया, तब सलमान अदालत में मौजूद नहीं थे। अभियोजन और बचाव पक्ष ने सोमवार को इस मामले में अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। 49 वर्षीय अभिनेता पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में सड़क के किनारे बनी एक बेकरी में अपनी एसयूवी कार चढ़ा दी थी।
इस घटना में वहां बाहर सो रहा एक व्यक्ति मारा गया था और चार अन्य घायल हो गए थे। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि सलमान ने शराब पी रखी थी और वह बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। खान ने इस आरोप को गलत बताया है। एक अदालत ने वर्ष 2013 में खान के खिलाफ नए सिरे से सुनवाई के आधार पर गैर इरादतन हत्या के आरोप तय किए थे। दोषी ठहराए जाने पर सलमान को 10 साल तक की जेल हो सकती है।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि दुर्घटना के समय वाहन सलमान चला रहे थे जबकि अभिनेता ने इस आरोप से इंकार करते हुए कहा था कि वाहन उनका चालक अशोक सिंह चला रहा था। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि कार में सिर्फ तीन लोग ही मौजूद थे- सलमान, गायक कमाल खान और सलमान का पुलिस अंगरक्षक रविंद्र पाटिल लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि एक चौथा व्यक्ति- अशोक सिंह भी कार में मौजूद था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि सलमान खान के लापरवाहीपूर्वक कार चलाने के कारण नूरूल्लाह महबूब शरीफ की जान गई और कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्ला रउफ शेख और मुस्लिम शेख घायल हो गए। हालांकि सलमान का कहना था कि गाड़ी अशोक सिंह चला रहा था। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा था कि नूरूल्लाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी चोटें ऐसी थीं, जैसे उसे कुचला गया हो।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रेन एक बार में एसयूवी कार को उठा नहीं पाई और एसयूवी फिर से पीड़ितों पर जा गिरी। अभियोजन पक्ष ने सलमान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने के लिए आवेदन किया है, वहीं अभिनेता का कहना है कि यह मामला नहीं बनता क्योंकि वह कार के भीतर तो थे लेकिन कार चला नहीं रहे थे।