रेव पार्टी मामला: आर्यन का 'इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी' से कनेक्शन- एनसीबी की मुंबई कोर्ट में दलील, जमानत कल तक के लिए टली
क्रूज रेव ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट में बुधवार को शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में कल यानी गुरुवार को 12 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अपना फैसला कल सुना सकती है।
एनसीबी की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना ने अपनी दलील रखी जबकि आर्यन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की ओर से आर्यन पर 'इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी' के आरोप लगाए गए। जिसे मानशिंदे ने खारिज कर दिया।
अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा, "पूरा देश मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन से चिंतित है। यह समाज में एक गंभीर अपराध है। ड्ग्स का सेवन किया जाता है और इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं।"
अनिल सिंह ने कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक, अन्य आरोपियों के कब्जे में ड्रग्स पाए गए हैं। वॉट्सऐप चैट इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीद की बात है। विदेशी नागरिकों के साथ ड्रग्स की बात है जो कि भारी मात्रा में भी है।"
वहीं, आर्यन की तरफ से एडवोकेट अमित देसाई ने कहा, "आर्यन के पास से कोई जब्ती नहीं हुई है। वे कह रहे हैं कि धमेचा और गोमित आदि से वसूली हुई है। इस लड़के से कुछ भी नहीं, वह क्रूज पर भी नहीं था और वे कहते हैं कि यह अवैध तस्करी में शामिल है। वे ड्रग्स की खरीद-बिक्री ही नहीं, उसे बनाए जाने की भी बात कर रहे हैं जबकि आर्यन के खिलाफ कुछ भी नहीं है।"