काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को मिली राहत, शपथ पत्र मामले में बरी
अभिनेता सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सलमान खान को एक मामले से बरी कर कर दिया गया। दरअसल, काला हिरण शिकार मामले के साथ सलमान खान पर एक मामला था जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश किया था।
काला हिरण मामले में तीन केस हुए थे दर्ज
सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार मामले में तीन केस दर्ज हुए थे, उनमें एक आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था। आर्म्स एक्ट में तो सलमान खान को पिछले साल बरी कर दिया गया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सलमान को उनका लाइसेंस कोर्ट में जमा कराना था। सलमान ने कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराते हुए दलील दी थी कि उनका लाइसेंस खो गया है। उन पर आरोप लगा कि सलमान के पास लाइसेंस है, लेकिन उन्होंने इसे रिन्यूवल के लिए दे रखा है। सलमान के इसी शपथपत्र को झूठा कहा गया था। कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट को गुमराह करने का आरोप
मामले को लेकर 11 जून को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि सलमान खान का किसी भी तरह का यह इंटेशन नहीं था कि वह झूठा शपथ पत्र दें। ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं है।
अपोजीशन ने आरोप लगाया कि सलमान खान का ये शपथपत्र झूठा है। सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगा और विपक्षी पार्टी ने आईपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया। इसी पेटीशन पर लगातार सुनवाई के बाद इस पर आदेश की सुनवाई में 17 जून को फैसला गया।
बता दें कि साल 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान पर आरोप लगा कि उन्होंने हिरण की एक संरक्षित प्रजाति ब्लैक बक (काला हिरण) का शिकार किया। इसमें आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है।