बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 16 जून को अगली सुनवाई तक फिल्म 'भूल चूक माफ़' ओटीटी पर रिलीज़ नहीं होगी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी, जिसमें मैडॉक फिल्म्स को पीवीआर आईनॉक्स के साथ सहमत 8-सप्ताह के नाट्य प्रदर्शन को पूरा करने से पहले ओटीटी प्लेटफार्मों पर 'भूल चूक माफ़' रिलीज़ करने से रोक दिया गया।यह निर्णय पीवीआर आईनॉक्स द्वारा मैडॉक फिल्म्स की इस घोषणा के बाद अदालत में जाने के बाद आया है कि फिल्म "देश भर में सुरक्षा संबंधी कड़ी कवायदों" के कारण सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी और सीधे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।यह घोषणा फिल्म के 9 मई को निर्धारित सिनेमाघरों में रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले की गई।
प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, "हाल की घटनाओं और देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, हमने मैडॉक फिल्म्स और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज में अपने पारिवारिक मनोरंजन, भूल चूक माफ को 16 मई को सीधे आपके घरों तक लाने का फैसला किया है - दुनिया भर में केवल प्राइम वीडियो पर।"
इसके तुरंत बाद, पीवीआर आईनॉक्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि फिल्म को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए।इसने कहा कि आखिरी समय में किया गया बदलाव उनके अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन है, जिस पर 6 मई, 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि समझौते में फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम करने से पहले 8 सप्ताह की अवधि शामिल थी।करण शर्मा द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म भूल चुक माफ में राजकुमार राव और वामिका गब्बी पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे।अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है।