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26 February 2021

तांडव विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका की खारिज, स्वरा बोली लग रहा है बहुत ज्यादा डर

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अमेजॉन प्राइम की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को बड़ा झटका लगा है। ‘तांडव’ वेब सीरीज को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट ने पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपर्णा पुरोहित की दिक्कतें बढ़ सकती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। वहीं इसे लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है कि उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है।

हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज की सामग्री पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।अदालत ने कहा है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि सभी धर्मों का सम्मान हो। दरअसल अपर्णा पुरोहित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

वजिन इससे पहले अदालत ने फैसला सुरक्षित रखे जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में अपर्णा पुरोहित सहित अन्य के खिलाफ तांडव वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी-देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अपर्णा पुरोहित और अन्य के खिलाफ धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505 (1) (B), 505 (2) धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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TAGS: तांडव विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अपर्णा पुरोहित अग्रिम जमानत याचिका, स्वरा भास्कर, Tandava dispute, Allahabad High Court, Aparna Purohit, anticipatory bail plea, Swara bhaskar, अमेजॉन प्राइम, Tandav Web Series
OUTLOOK 26 February, 2021
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