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18 August 2022

झारखंड कोर्ट ने 15 लोगों को सुनाई मौत की सजा, जाने क्या है मामला?

प्रतीकात्मक तस्वीर: ANI

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने गुरुवार को जमशेदपुर में घाघीडीह सेंट्रल जेल के एक कैदी की 2019 में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव कुमार ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने 15 लोगों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।

उन्होंने कहा कि अदालत ने सात अन्य लोगों को भी आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
पुलिस ने कहा कि मौत की सजा पाने वालों में से दो फरार हैं।

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25 जून, 2019 को जेल में कैदियों के दो समूह आपस में भिड़ गए। हिंसा में मनोज कुमार सिंह सहित दो कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सिंह ने दम तोड़ दिया।  हिंसा के सिलसिले में परसुडीह थाने में मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को दो लापता दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने और उन्हें उसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें पकड़ने के लिए तलाश की जा रही है।  

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TAGS: Jharkhand Court, Death Sentence, Killing inmates, Hemant soren, Jharkhand police
OUTLOOK 18 August, 2022
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