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01 October 2023

असम के 4 जिलों में AFSPA बढ़ाया गया, जबकि इन जगहों से हटा

असम पुलिस ने रविवार को एक बयान में बताया है कि राज्य के चार जिलों से हटा दिया गया है जबकि चार नए जिलों में AFSPA लगाया गया है। पुलिस कहा कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या एएफएसपीए को राज्य के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

असम पुलिस दिवस 2023 समारोह में, डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 'अशांत क्षेत्र' टैग, जो एएफएसपीए को लागू करने की अनुमति देता है, हालांकि, चार अन्य जिलों से हटा लिया गया है। उन्होंने कहा, "आज से असम में केवल चार जिलों में एएफएसपीए लागू होगा। ये हैं डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव।"

 सिंह ने कहा, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ से 1 अक्टूबर से AFSPA हटा लिया गया है। असम सरकार ने पिछली बार इन आठ जिलों में AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' अधिसूचना को 1 अप्रैल से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया था।

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AFSPA सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है, इसके अलावा अगर वे किसी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं तो बलों को गिरफ्तारी और अभियोजन से छूट मिलती है।

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TAGS: Assam, AFSPA, AFSPA in Assam, Assam Police
OUTLOOK 01 October, 2023
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