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28 February 2024

मुश्किल में अखिलेश यादव! ईडी ने इस मामले में भेजा समन

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में पांच साल पुराने अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव को तलब किया। यादव को 29 फरवरी को जांच एजेंसी के समक्ष गवाह के रूप में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, समन सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जारी किया गया था - जो एक पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को उनके सामने गवाही देने के लिए कहने की अनुमति देता है।

क्या है अवैध खनन मामला?

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का मामला ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के कथित उल्लंघन में खनन पट्टे जारी करने से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया था कि 2012 से 2016 के दौरान, लोक सेवकों ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में यूपी के हमीरपुर जिले में गौण खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी और खनन पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से लाइसेंसों का नवीनीकरण किया।  यह भी आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने खनिजों की चोरी की अनुमति दी, और पट्टा धारकों और ड्राइवरों से पैसे वसूले।

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2016 में, अवैध खनन के मामले की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने सात प्रारंभिक जांच दर्ज कीं।  जांच एजेंसी ने 2019 में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में भी तलाशी ली थी। सीबीआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 17 फरवरी 2013 को एक ही दिन में 13 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। कथित तौर पर, मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन मिलने के बाद, हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट बी चंद्रकला द्वारा मंजूरी दी गई थी।

विशेष रूप से, यादव 2012-13 के दौरान खनन विभाग के मंत्री भी थे, जिससे उनकी भूमिका संदेह के घेरे में आ गई।  बाद में 2013 में गायत्री प्रजापति ने उनकी जगह ली। प्रजापति को 2017 में चित्रकूट में रहने वाली एक महिला द्वारा बलात्कार की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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TAGS: Akhilesh yadav, ED summons akhilesh yadav, Akhilesh yadav on ED summon, CBI, SP, Loksabha election 2024
OUTLOOK 28 February, 2024
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