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28 November 2021

राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरुद्ध कथित भड़काऊ भाषण से संबंधित मामले में शरजील इमाम को शनिवार को जमानत दे दी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने उन्हें जमानत दी। हालांकि शरजील इमाम की जमानत पर विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।

गौरतलब है कि जेएनयू के पूर्व छात्र और शाहीन बाग विरोध के प्रमुख आयोजकों में से एक शरजील इमाम को पिछले वर्ष बिहार के जहानाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शरजील इमाम ने अपने भाषण में कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों से भारत से अलग होने को कहा था। मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने भी जेएनयू के छात्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी, हालांकि शरजील इमाम को असम और अरुणाचल प्रदेश के मामलों मेंपहले ही बेल मिल गई थी।

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इसके अलावा शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगाया गया था। कहा गया कि इसकी वजह से दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा हुई थी। अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाषण ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगों के कारण लोगों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दिया।

बता दें कि फिलहाल शरजील इमाम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश के मामले और जामिया विरोध हिंसा मामले में भी आरोप लगाया गया है। पिछले महीने शरजील इमाम ने दिल्ली के एक कोर्ट में कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है और उस पर चल रहा मामला कानून द्वारा स्थापित एक सरकार की वजह से नहीं बल्कि किसी बादशाह के हुक्म का परिणाम है।

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TAGS: Allahabad High Court, Sharjeel Imam, Sharjeel Imam sedition case, शरजील इमाम, राजद्रोह, इलाहाबाद हाईकोर्ट
OUTLOOK 28 November, 2021
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