अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में बड़ा झटका, 8 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। कथित शराब घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
यह निर्णय केजरीवाल की पिछली न्यायिक हिरासत की समाप्ति के बाद आया है, जो शुरू में आज समाप्त होने वाली थी।
इससे पहले 18 जुलाई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त कानूनी बैठकों की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
उनकी याचिका का जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने विरोध किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता पेश हुए।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी।
उन्होंने वीसी के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर किया था।